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धन के 5 नियम

धन के 5 नियम
News18 हिंदी 8 घंटे पहले News18 Hindi

खरीद-नीति

राज्य सरकार की एजेंसियां और भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) पर निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफ ए क्यू ) विनिर्देशों के साथ अनुबद्ध अवधि के अन्दर गेहूं और धान की खरीद करती है । प्रत्येक विपणन मौसम की शुरुआत से पहले अनुमानित उत्पादन, विपणन अधिशेष और कृषि फसल पद्धति के आधार पर राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से भारत सरकार गेहूं और धान की खरीद के लिए अनुमानों को अंतिम रूप देती है ।

इसके अलावा, राज्‍य सरकारों द्वारा मोटे अनाज की विभिन्‍न जिंसों की खरीद राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्‍य कल्‍याणकारी स्‍कीमों के अंतर्गत वितरण के लिए राज्‍य सरकारों द्वारा अपनी आवश्‍यकता के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से स्‍वयं की जाती है ।

केंद्रीकृत खरीद प्रणाली

केंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत, केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यानों की खरीद या तो सीधे भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है या राज्‍य एजेंसियां खाद्यानों की खरीद कर भंडारण तथा भारत सरकार द्वारा आवंटन के अनुसार उसी राज्य मे निर्गत करने हेतु या अधिशेष स्टॉक को अन्य राज्यों मे परिचालन हेतु भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द कर देती हैं | भारतीय खाद्य निगम को राज्‍य एजेंसियों द्वारा स्टॉक सुपुर्द किए जाने के बाद उनके द्वारा खरीदे गए खाद्यानों की लागत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लागत पत्रक के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा की जाती है |

खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा स्‍थानीय किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का लाभ देकर अधिकतम सीमा तक स्‍थानीय खरीद को प्रोत्‍साहित करने और ढुलाई की लागत में बचत करने के उद्देश्‍य से सरकार ने वर्ष 1997-98 में खाद्यान्‍नों की विकेन्‍द्रीकृत खरीद स्‍कीम की शुरुआत की थी। इसमें उन खाद्यान्‍नों की खरीद की जाती है, जो स्‍थानीय तौर पर अधिक पसंद किए जाते हैं।

इस दिन खरीदेंगे झाड़ू तो मां लक्ष्मी नहीं होने देंगी धन की कमी, जानें झाड़ू से जुड़े हैं कुछ खास नियम

जनता से रिश्ता धन के 5 नियम वेबडेस्क। झाड़ू एक ऐसा समान है जिसका इस्तेमाल अमूमन हर घर धन के 5 नियम में किया जाता है. साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू घास, प्लास्टिक, सींख या फाईबर की होती है. शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई निमय बताए गए हैं. समलन इसमें पैर नहीं लगाना चाहिए. साथ ही इसे घर के दरवाजे पर नहीं रखना चाहिए. इसके अलावा भी झाड़ू से जुड़े कुछ खास नियम हैं. आगे जानते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ खास नियम.

हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. ऐसे में पुरानी या खराब झाड़ू गुरुवार या शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए. ऐसा इसलिए, क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार क्रमशः भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से संबंध रखते हैं. इस दिन घर के झाड़ू निकालने पर मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं. इसके अलावा भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त नहीं होती है. वहीं झाड़ू पर पैर रखना या लांघना अशुभ माना जाता है.

वास्तु के इन नियमों का रखें ध्यान, धन हानि और दुर्भाग्य से मिलेगा छुटकारा

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Money Vastu Tips: वास्तुशास्त्र में दिशा और नियम का विशेष महत्व होता है. इसमें घर और ऑफिस के लिए कई नियमों के बारे में बताया गया है, जिसका पालन करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं. हम जाने-अनजाने में कुछ ऐसी धन के 5 नियम गलतियां कर देते हैं, जो हमारे दुर्भाग्य का कारण बन जाती हैं. यह सब इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमें वास्तु के बारे में जानकारी नहीं होती है. इन गलतियों के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और इसका असर घर की सुख-संपन्नता पर पड़ता है.

एक अक्‍टूबर से विदेश भेजे जाने वाले धन पर लगेगा 5 प्रतिशत टैक्‍स, सरकार ने बनाए नए नियम

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 09, 2020 14:16 IST

money to be sent abroad will be taxed from October 1- India TV Hindi News

Photo:HINDUSTAN TIMES

money to be sent abroad will be taxed from October 1

नई दिल्‍ली। विदेश में अगर आप पैसे भेजते हैं तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत हैं। इसमें कुछ नियमों को ध्यान रखना जरूरी है। जो लोग विदेश पैसे भेजते हैं उनको 1 अक्टूबर से लागू होने वाले स्रोत पर कर संग्रह (TCS: Tax Collected at Source) प्रावधान को ध्यान में रखना होगा। 2020 के फाइनेंस एक्ट के मुताबिक, आरबीआई के लिब्रालाइज्‍ड रेमिटैंस स्‍कीम के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर 5 प्रतिशत टीसीएस देना होगा।

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हालांकि सरकार ने इस मामले में कुछ छूट दी है, जिसके तहत विदेश भेजे जाने वाले सभी धन के 5 नियम पैसों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यह नियम भेजी जाने वाली राशि के 700,000 रुपए से कम होने या कोई टूर पैकेज खरीदने पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा विदेश भेजे जाने वाली 700,000 रुपये से अधिक की राशि पर यह टैक्स तभी लागू होगा, जब यह राशि किसी टूर पैकेज के लिए नहीं होगी।

बहुत से भारतीय लोग विदेशों में पढ़ाई के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया है कि वित्तीय संस्थाओं से लोन लेकर जो पैसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजे गए हैं और वो 700,000 रुपए से ज्यादा हैं तो 0.5 प्रतिशत टीसीएस लगाया जाएगा।

इसके अलावा देश में तमाम टैक्स पेयर्स पर टीडीएस लागू होता है। ऐसे में यह नियम बनाया गया है कि अगर विदेश भेजने वाले टैक्स पेयर्स पर पहले से टीडीएस लागू हो चुका है तो उस पर टीसीएस से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। 17 मार्च को फाइनेंस एक्ट में इन नियमों का ऐलान किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

धन हानि का कारण बन सकते हैं ये 5 वास्तु दोष, जानिए कैसे बचें

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कई लोग चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन वे अपने धन को संभाल कर नहीं रख पाते, न चाहते हुए भी उन्हें लगातार पैसों का नुकसान होता ही रहता है। ऐसे में इसका कारण समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लगातार पैसों के नुकसान का कारण वास्तु संबंधी दोष भी हो सकते है। सामान्य वास्तु के इन 5 कारणों को ध्यान में रख कर पैसों के नुकसान से बचा जा सकता है।

1:- बेडरूम में लगाएं धातु की चीजें:- बेडरूम में गेट के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीज लटकाना चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार, यह स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र होता है, इस दिशा में दीवार में दरारें आदि नहीं होना चाहिए। इस दिशा का कटा होना भी आर्थिक नुकसान का कारण होता है।

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