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निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष

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वित्तीय साक्षरता (Financial literacy)

  • आर्थिक सहयोग एवं निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष विकास संगठन (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) वित्तीय साक्षरता को ‘व्यक्तिगत कल्याण एवं वित्तीय सक्षमता’ प्राप्त करने के लिए वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार के संयोजन के रूप में परिभाषित करता है।

वित्तीय शिक्षा (Financial Education)

  • वित्तीय शिक्षा को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/ निवेशक वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं और जोखिमों की अपनी समझ में सुधार करते हैं तथा सूचना, निर्देश सलाह के माध्यम से वित्तीय जोखिम और अवसरों के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए कौशल और आत्मविश्वास विकसित करते हैं।
  • गौरतलब है, कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने या वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत निर्माण हेतु अगस्त, 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा के राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Eduation: NSFE), 2020-2025 जारी की है।
  • यह वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति का दूसरा संस्करण है, जिसका पहला संस्करण वर्ष 2013 निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में जारी किया गया था।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • 2 नवंबर, 2022 को संचार मंत्रालय, भारत सरकार के डाक विभाग के तहत स्थापित भारतीय डाक भुगतान बैंक (India Post Payments Bank: IPPB) ने भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया।
  • भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर डल झील, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में आयोजित किया गया।
  • यह शिविर भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs: MCA) के तत्वावधान में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (Investor Education and Protection Fund Authority : IEPFA) के सहयोग से आयोजित किया गया।
  • उल्‍लेखनीय है, कि भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन निवेशक दीदी या महिला डाकिया पहल के तहत किया गया।
  • निवेशक दीदी या महिला डाकिया पहल : यह पहल महिलाओं के लिए महिलाओं की विचारधारा पर आधारित है।
  • जो महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा वित्तीय साक्षरता की अवधारणा को बढ़ाता है।
  • यह पहल वित्तीय जागरूकता के साथ-साथ एक खुशनुमा। आरामदायक वातावरण में महिलाओं के प्रश्नों निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष का समाधान करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर मे प्रसिद्ध डल झील के आस-पास के स्थानीय निवासियों के बीच आयोजित किया गया।
  • सनीय निवासी, शिकारा उत्सव के तहत भाग लेने वाली शिकारा (Shikara) नाव पर आयोजित इस शिविर में भाग लिया।
  • इस शिविर ने ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को लेकर समझ बढ़ाने, धोखाधड़ी से सावधान रहने और निवेशक दीदी पहल की सहायता से अपनी भाषा में सहायता पाने का मार्ग प्रशस्त किया।
  • ध्यातव्य है, कि इस शिविर में बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं के महत्व और धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के साथ निवेश को लेकर विभिन्‍न प्रकार के जोखिम सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई।

भारतीय डाक भुगतान बैंक (India Post Payments Bank : IPPB)

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Procedure and Formats for Transmission of Securities:

SEBI vide Circular No SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/65 dated 18.05.2022 simplified the procedure and provided formats of documents for transmission of securities.

The cases covered are as follows:

  • Demise of Sole Holder where nomination is registered
  • Demise of Sole Holder where nomination is not registered

I) IN CASE OF DEMISE OF THE SOLE HOLDER

A) In case of Demise of the Sole Holder and if Nomination is registered, the legal representative is required to provide the following documents: -

  • Transmission Request Form as per Annexure-C.
  • Original death certificate or Copy of death certificate attested by a notary public/gazette officer or copy of the death certificate attested by the nominee(s)/claimant(s)/legal heir(s), subject to verification with original by the RTA/Listed Issuer.
  • Self-attested copy of Permanent Account Number Card (PAN) of the nominee(s)/claimant(s)/legal heir(s) issued by the Income Tax Department.
  • Copy of Birth Certificate (in case the nominee/claimant/legal heir is a minor)
  • KYC* of the Claimant Guardian (in case of nominee /claimant being a minor / of unsound mind).
  • Original security certificate(s)

B) In case of Demise of the Sole Holder and if Nomination is not registered, the legal representative is required to provide the following documents in addition to the documents mentioned in A above, namely:

g) Notarized affidavit from all legal heir(s) made on non-judicial stamp paper of appropriate value on identity and claim of ownership, as per the format provided in Annexure D.

h) In case the legal heir(s)/claimant(s) are named in the Succession Certificate or Probate of Will or Will or Letter of Administration or Legal Heirship Certificate (or its equivalent certificate), instead of the document mentioned in point (g) above, an Affidavit from such legal heir(s)/claimant(s), duly Notarised and as per the format provided in Annexure D, shall be sufficient

i) Copy of any of the following documents:

  • Succession certificate; or
  • Probate of Will; or
  • Will, along with a notarized indemnity bond from the legal heir(s)/claimant(s) to whom the securities are transmitted, as per the format specified provided in Annexure E; or
  • Letter of Administration; or
  • Court Decree; or
  • Legal Heirship Certificate or its equivalent, along with

(1) a notarized indemnity bond from the legal heir(s) / claimant(s) to whom the securities are transmitted, as per the format specified provided in Annexure E; and

(2) No Objection from all the non -claimants, duly attested by a notary public or by a gazetted officer as per the format provided in Annexure F.

The document should be Attested by the legal heir(s)/claimant(s) subject to verification with the original or duly attested by a notary public or by a Gazetted officer.

As on the date of submission of complete documentation, for cases where the value of securities is:

  • A) Physical Securities
    Upto Rs 5 lakhs per listed entity
  • A) Dematerialised Securities
    Upto Rs 15 lakhs per listed entity

instead of and where the documents mentioned in point (i) above are not available, the following documents may be submitted:

  1. no objection certificate from all legal heirs(s), as per the format provided in Annexure F, or copy of family settlement deed executed by all the legal heirs, duly attested by a notary public or by a gazetted officer; and
  2. notarized indemnity bond made on non - judicial stamp paper of appropriate value, indemnifying the Share Transfer Agent/listed entity, in as per the format provided in Annexure निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष E.
  1. Ready reckoner: Documents required for Transmission of Securities is as per Annexure A.
  2. Operational Guidelines for processing investor’s service request for the purpose of transmission of securities is as per Annexure B.

II) PROCEDURE FOR TRANSMISSION IN CASE OF SECURITIES HELD BY JOINT SECURITY HOLDERS

SEBI vide Circular No SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/644 dated 18.10.2021 provided clarification for Transmission of Securities in cases where securities are held by joint Holder(s).

In this regard, RTAs are hereby advised to comply with the aforesaid provisions of the Companies Act 2013 and transmit securities in favour of surviving Joint holder(s), in the event of demise of one or more joint holder(s), provided that there is nothing contrary to the same in the Article of Association of the company.

III) OPERATIONAL GUIDELINES FOR PROCESSING INVESTOR’S SERVICE REQUEST FOR THE PURPOSE OF TRANSMISSION OF SECURITIES:

National Securities Depository Limited (NSDL) vide circular dated 07.10.2022 specified Operational Guidelines for Demat of securities received for processing investor service requests. The निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष same is covered under (III) below.

भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 'महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए' निवेशक दीदी पहल शुरू की गई है

नई दिल्ली। संचार मंत्रालय, भारत सरकार के डाक विभाग के तहत स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर लगाया। ‘निवेशक दीदी’ पहल के तहत ‘महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा’ की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता बढ़ाना लक्ष्य है।

वित्तीय साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, आईपीपीबी ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के तत्वावधान में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए) के सहयोग से ‘निवेशक दीदी’ पहल शुरू की है। इसमें ‘महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए’ अवधारणा को आत्मसात किया गया है।

निवेशक दीदी पहल महिलाओं के लिए महिलाओं की सोच पर आधारित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने मन में उठे सवालों को किसी महिला के साथ साझा करने में अधिक सहज महसूस करती हैं।

भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के स्थानीय निवासियों के बीच आयोजित किया गया। ‘निवेशक दीदी’ ने शिकारा से ही स्थानीय कश्मीरी भाषा में वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित किया।

इस पहल पर डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे ने इसे वित्तीय समावेशन की खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वित्तीय साक्षरता शिविर देश के हर घर में दूर-दूर तक पहुंचने की डीओपी टीम की क्षमता को दर्शाता है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र अलग-अलग हैं। इसने ग्रामीण महिलाओं के लिए अपने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को लेकर समझ बढ़ाने, धोखाधड़ी से सावधान रहने और निवेशक दीदी की मदद से अपनी भाषा में सहायता पाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ जे. वेंकटरामू ने कहा,ग्रामीण जनता से गहरा सामाजिक जुड़ाव रखने वाली महिला डाकिया, निवेशक दीदी विशेष रूप से महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाएंगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ सुविधाजनक तरीके से सहयोग करेंगी।’

आईपीपीबी निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष के बारे में

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है, जिस पर भारत सरकार का शत-प्रतिशत मालिकाना हक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सितंबर, 2018 को आईपीपीबी का शुभारंभ किया था। बैंक की स्थापना इस दृष्टिकोण के तहत की गई है कि इसके जरिए भारत के आम जनमानस के लिए अत्यंत सुगम, सस्ती और भरोसेमंद बैंक सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

आईपीपीबी का बुनियादी निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष काम यह है कि वह बैंकों तक कम पहुंच वाले और बैंकिंग सेवाओं से न जुड़े लोगों के लिए देश के 160,000 डाकघरों (145,000 ग्रामीण डाकघर), 400,000 डाक कर्मियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करे। आईपीपीबी की पहुंच और उसके संचालन का स्वरूप ‘इंडिया स्टैक’ के प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिसके तहत कागज रहित, नकद रहित, बिना बैंक गए, आसान और सुरक्षित तरीके से उपभोक्ता के दरवाजे पर सेवा उपलब्ध हो।

इसके लिए सीबीएस-समेकित स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरण को माध्यम बनाया गया। जनता के लिए सस्ते नवाचार और बैंक प्रक्रिया को सुगम बनाने पर जोर देते हुए आईपीपीबी 13 भाषाओं में उपलब्ध इंटरफेस के जरिए आसान व सस्ते बैंकिंग समाधान सुगम बना रहा है। आईपीपीबी कम से कम नकदी इस्तेमाल वाली अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में अपना योगदान करने के लिए संकल्पित है। भारत समृद्ध होगा, जब हर नागरिक को वित्तीय सुरक्षा और समान अवसर मिलेंगे। हमारा मूलमंत्र है– हर उपभोक्ता महत्वपूर्ण है; हर लेन-देन महत्वपूर्ण है और हर जमा धन मूल्यवान है।

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