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जमा और निकासी मानदंड

जमा और निकासी मानदंड

जमा और निकासी मानदंड

काले धन पर अंकुश के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नए नियम अधिसूचित किए हैं जिसके तहत एक अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा। नए मानदंड के तहत जमा और निकासी मानदंड नकदी प्राप्तियों, शेयरों की खरीद, म्युचुअल फंड, अचल संपत्ति, मियादी जमा, विदेशी मुद्रा की बिक्री की सूचना तय फार्मेट में विभाग को देनी होगी। यह सूचना फार्म 16ए में देनी होगी।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि पंजीयक को 30 लाख रुपये से अधिक की सभी अचल संपित्तयों की खरीद-बिक्री की सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। इसमें जमा और निकासी मानदंड कहा गया कि पेशेवरों को किसी तरह की वस्तु एवं सेवा की बिक्री के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की नकदी प्राप्ति के संबंध में कर विभाग को सूचित करने की जरूरत होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि बैंक जमा के संबंध में बैंकों को एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक खातों से 10 लाख रुपये या इससे अधिक की नकदी जमा होने के बारे में जमा और निकासी मानदंड सूचना देनी होगी। बैंकों में सावधि जमा के लिए भी यही सीमा लागू होगी लेकिन जमा और निकासी मानदंड सावधि जमा का नवीकरण इस दायरे से बाहर होगा। इन मानदंडों के दायरे में डाकघर में जमा और निकासी भी आएंगे। अधिसूचना में कहा गया कि बैंकिंग कंपनियों या वित्तीय संस्थानों को भी कर विभाग को सूचना देनी होगी।

इस संबंध में नांगिया ऐंड कंपनी की कार्यकारी निदेशक नेहा मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू कालाधन ज्यादा बड़ा खतरा है जिसके प्रति सरकार को ज्यादा प्रतिबद्धता जताने की जरूरत है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। उन्होंने कहा, 'एसआईटी ने भारत में कालेधन के सृजन पर लगाम लगाने के लिए जो सख्त सिफारिशें की हैं उनमें ऐसे बड़े लेन-देन पर नियंत्रण करना शामिल है जमा और निकासी मानदंड जो ज्यादातर गैरकानूनी तरीकों से होते हैं।' उन्होंने कहा, 'इस दिशा में नकदी लेन-देन की सख्ती से सूचना की अनिवार्यता लागू करने पर सरकार मूल समस्या (काले धन के सृजन) का समाधान कर रही है।'

वित्त मंत्रालय के अनुसार देश-विदेश में जमा काले धन की मात्रा पर रिपोर्टाें का सरकार अध्ययन कर रही है। यह रिपोर्ट सरकार को करीब डेढ़ साल पहले सौंपी गई थी। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने मार्च, 2011 में दिल्ली के राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नैशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) तथा जमा और निकासी मानदंड राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद से देश और विदेश में जमा काले धन के आकलन पर एक अध्ययन कराया था।

डाकघर मासिक आय योजना: विशेषताएं, लाभ और अन्य मासिक योजनाओं के साथ तुलना

डाकघर लंबे समय से धन जमा करने और विनिमय करने का एक विश्वसनीय मंच रहा है। देश भर में डाकघर विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएं प्रदान करते हैं। जमा और निकासी मानदंड डाकघर मासिक आय योजना (POMIS) एक ऐसी योजना है जिसमें आप एक विशेष राशि का निवेश करते हैं और हर महीने एक निश्चित ब्याज दर अर्जित करते हैं।

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फ्लेक्सी लोन की विशेषताएं और लाभ

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सुकन्या समृद्धि योजना

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सुकन्या समृद्धि योजना योजना माता-पिता को भविष्य की शिक्षा और उनकी महिला बच्चे के लिए शादी केखर्च के लिए पैसे बचाने में मदद करती है।सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही उच्च ब्याज दर (8.5%) प्रदान करती है और खाता 10 वर्ष तक की बच्चियों के लिए खोला जा सकता है।

शुरू में खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद, 100 रुपये के गुणकों में कोई भी राशि जमा कीजा सकती है। अधिकतम जमा सीमा 150,000 रुपये है।

योजना समय से पहले निकासी की सुविधा प्रदान करती है।अर्थात; जब लड़की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है, तो वह अपने उच्च शिक्षा उद्देश्य के लिए जमा राशि का 50% निकाल सकती है।

योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana Features hindi

लाभ

खाता100% कर मुक्त है।

इसखाते में जमा राशि के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट प्राप्त करें।

उच्चब्याज दर एक और लाभ (8.5%) है।

इसखाते के लिए लॉक-इन अवधि है। अर्थात; खाता केवल 21 वर्षों के बाद परिपक्व होता है।

यहसार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के समान है।

पात्रता मापदंड

सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं।

खातामाता-पिता द्वारा 0 - 10 वर्ष की आयु के बीच की लड़की के लिए खोला जा सकता है।

माता-पिताकी मृत्यु होने पर, कानूनी अभिभावक एसएसए खाता खोल सकते हैं।

खाताखोलने के समय लड़की का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और खाता बंद होने यापरिपक्व होने तक ऐसा ही रहना चाहिए।

18 वर्षकी आयु प्राप्त करने के बाद खाते का संचालन बच्चे द्वारा किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

सुकन्या समृद्धि योजना खाता जमा और निकासी मानदंड खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

बालिकाका जन्म प्रमाण पत्र (खाता लाभार्थी)।

जमाकर्ता(माता-पिता या कानूनी अभिभावक), यानी पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट का पहचान प्रमाण।

जमाकर्ता(माता-पिता या कानूनी अभिभावक), यानी पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोनबिल, ड्राइविंग लाइसेंस का पता प्रमाण।

3 माता-पिता/ कानूनी अभिभावक की तस्वीरें (यदि माता-पिता के अलावा अन्य) और बच्चे की 3 तस्वीरें।

सुकन्या समृद्धि योजना योजना के लिए आवेदन करें

वर्तमान में, बैंक शाखाओं या डाकघरों जमा और निकासी मानदंड को सुकन्या समृद्धि योजना खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति नहीं है।

लेकिन खाता खुलने के बाद, आप स्थायी निर्देशों को ऑनलाइन सेट कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना योजना के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

नजदीकीबैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें।

आवश्यकदस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।

प्रारंभिकजमा राशि का भुगतान करें (रु। 250 से 1.5 लाख रु।) बैंक / डाकघर पासबुक देंगे।

आपशाखा में एक स्थायी निर्देश दे सकते हैं या आप नेट बैंकिंग के माध्यम से SSY खाते मेंस्वचालित क्रेडिट सेट कर सकते हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana Features hindi

खाता खोलना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खाता किसी भी प्राधिकृत डाकघर शाखा या वाणिज्यिक बैंकों की अधिकृतशाखाओं में खोला जा सकता है। आम तौर पर, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) सुविधा प्रदान करने वाले सभीबैंक सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के लिए एक खाता प्रदान करेंगे।

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